GOOD NEWS: कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखरेख अब होगी आसान
नई दिल्ली। महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है जिसके कारण न तो वे घर की जिम्मेदारी ठीक से निभा पाती है और न ही आॅफिस की । महिलाओं की इसी समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है। जिससे महिलाओं को इस दोहरी परेशानी से निजात दिलाई जा सके।
महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से अपनी महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार के उन भवनों में क्रेच बनवाने का प्रस्ताव रखा है जहां कोई मंत्रालय स्थित है। फाइनैंशल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में संपन्न एक मीटिंग में अधिकारियों से उन मांओं की संख्या का आकलन करने को कहा गया जिनको यह सुविधा प्रदान की जाएगी। एक क्रेच खोलने के लिए कम से कम 15 महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य है।
जिन सरकारी भवनों में मंत्रालय स्थित हैं उन सभी में एक विभाग को क्रेच के लिए स्थान उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय बच्चों के अनुकूल एवं दोस्ताना माहौल प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपये आबंटित करेगा। स्थान उपलब्ध कराने वाला मंत्रालय बच्चों की देखभाल के लिए नर्सों को हायर और प्रशिक्षित करेगा।
उसी मंत्रालय को नर्सों को वेतन भी देना होगा। नर्सें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक अपनी सेवा प्रदान करेंगी। 2006 में यह अनिवार्य कर दिया गया था कि उन सभी वर्कप्लेसों पर क्रेचों का निर्माण करना होगा जहां 20 या उससे ज्यादा महिलाएं काम करती है। लेकिन, बाद में इस नियम को वापस ले लिया गया क्योंकि डर था कि प्राइवेट सेक्टर महिला कर्मचारियों को हटाना शुरू कर देंगे।
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महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से अपनी महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार के उन भवनों में क्रेच बनवाने का प्रस्ताव रखा है जहां कोई मंत्रालय स्थित है। फाइनैंशल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में संपन्न एक मीटिंग में अधिकारियों से उन मांओं की संख्या का आकलन करने को कहा गया जिनको यह सुविधा प्रदान की जाएगी। एक क्रेच खोलने के लिए कम से कम 15 महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य है।
जिन सरकारी भवनों में मंत्रालय स्थित हैं उन सभी में एक विभाग को क्रेच के लिए स्थान उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय बच्चों के अनुकूल एवं दोस्ताना माहौल प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपये आबंटित करेगा। स्थान उपलब्ध कराने वाला मंत्रालय बच्चों की देखभाल के लिए नर्सों को हायर और प्रशिक्षित करेगा।
उसी मंत्रालय को नर्सों को वेतन भी देना होगा। नर्सें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक अपनी सेवा प्रदान करेंगी। 2006 में यह अनिवार्य कर दिया गया था कि उन सभी वर्कप्लेसों पर क्रेचों का निर्माण करना होगा जहां 20 या उससे ज्यादा महिलाएं काम करती है। लेकिन, बाद में इस नियम को वापस ले लिया गया क्योंकि डर था कि प्राइवेट सेक्टर महिला कर्मचारियों को हटाना शुरू कर देंगे।
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