Income-Tax Calculation
1- बेसिक सैलरी- ये पूरी तरह टैक्सयोग्य होती है।
2-डीए यानी महंगाई भत्ता-इसमें भी पूरी रकम पर आपको टैक्स चुकाना होगा।
3-फूड कूपन्स-ये आंशिक टैक्सयोग्य होते हैं यानि जितनी रकम मिलती है उसके आधे पर टैक्स चुकाना होता है।
4-एलटीए-ये भी आंशिक टैक्सयोग्य होता है।
5-मेडिकल अलाउंस- साल में 15 हजार रुपए तक टैक्स फ्री यानि इतनी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
6- ट्रेवलिंग अलाउंस- महीना में 800 रुपए यानि सालाना 9600 रुपए पर टैक्स छूट। यानी अगर आप 9600 रुपए खर्च करते हैं तो इस पर टैक्स नहीं देना होगा।
7-यूनिफॉर्म अलाउंस-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
8- कन्वेंस री-इम्बर्समेंट-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
9- मोबाइल-टेलिफोन री-इम्बर्समेंट-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
10-प्रोविडेंट फंड-सेक्शन 80 सी के तहत कर्मचारियों का योगदान पूरी तरह से टैक्स फ्री
11- गिफ्ट बाउचर-ये आंशिक टैक्सयोग्य होते हैं यानि जितनी रकम मिलती है उसके आधे पर टैक्स चुकाना होता है।
12-क्लब मेंबरशिप-पूरी तरह टैक्सयोग्य
13-पेपर-मैगजीन री-इम्बर्समेंट-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स छूट यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
14-चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस-हरेक महीने प्रति बच्चा तीन सौ रुपए टैक्स फ्री, लेकिन दो बच्चों तक सुविधा सीमित। यानि 7200 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं।
15-बोनस-पूरी तरह टैक्सयोग्य
16-इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन- साल में 20 हजार रुपए तक पूरी तरह से टैक्स छूट या फिर किसी खास बीमारी के लिए लेने पर
17-एचआरए- मेट्रो में बेसिक का 50%, नॉन मेट्रो में बेसिक का 40%, या फिर बेसिक का 10% किराया, दोनों में से जो कम हो, उतना टैक्स फ्री
18-ग्रैच्यूटी-सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री, बाकियों के लिए 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री
19-स्पेशल अलाउंस- पूरी तरह से टैक्सयोग्य
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1- बेसिक सैलरी- ये पूरी तरह टैक्सयोग्य होती है।
2-डीए यानी महंगाई भत्ता-इसमें भी पूरी रकम पर आपको टैक्स चुकाना होगा।
3-फूड कूपन्स-ये आंशिक टैक्सयोग्य होते हैं यानि जितनी रकम मिलती है उसके आधे पर टैक्स चुकाना होता है।
4-एलटीए-ये भी आंशिक टैक्सयोग्य होता है।
5-मेडिकल अलाउंस- साल में 15 हजार रुपए तक टैक्स फ्री यानि इतनी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
6- ट्रेवलिंग अलाउंस- महीना में 800 रुपए यानि सालाना 9600 रुपए पर टैक्स छूट। यानी अगर आप 9600 रुपए खर्च करते हैं तो इस पर टैक्स नहीं देना होगा।
7-यूनिफॉर्म अलाउंस-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
8- कन्वेंस री-इम्बर्समेंट-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
9- मोबाइल-टेलिफोन री-इम्बर्समेंट-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
10-प्रोविडेंट फंड-सेक्शन 80 सी के तहत कर्मचारियों का योगदान पूरी तरह से टैक्स फ्री
11- गिफ्ट बाउचर-ये आंशिक टैक्सयोग्य होते हैं यानि जितनी रकम मिलती है उसके आधे पर टैक्स चुकाना होता है।
12-क्लब मेंबरशिप-पूरी तरह टैक्सयोग्य
13-पेपर-मैगजीन री-इम्बर्समेंट-बिल के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स छूट यानी जितना का बिल रहेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
14-चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस-हरेक महीने प्रति बच्चा तीन सौ रुपए टैक्स फ्री, लेकिन दो बच्चों तक सुविधा सीमित। यानि 7200 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं।
15-बोनस-पूरी तरह टैक्सयोग्य
16-इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन- साल में 20 हजार रुपए तक पूरी तरह से टैक्स छूट या फिर किसी खास बीमारी के लिए लेने पर
17-एचआरए- मेट्रो में बेसिक का 50%, नॉन मेट्रो में बेसिक का 40%, या फिर बेसिक का 10% किराया, दोनों में से जो कम हो, उतना टैक्स फ्री
18-ग्रैच्यूटी-सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री, बाकियों के लिए 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री
19-स्पेशल अलाउंस- पूरी तरह से टैक्सयोग्य
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