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Sunday, February 12, 2017

प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान

प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद
राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के प्रमोशन में आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और निपुणता के निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य के ‘कैच अप’ नियम को भी बरकरार रखा है।
कर्नाटक सरकार के प्रोन्नति में आरक्षण कानून, 2002 के तहत कैच अप प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में कैच अप नियम को परिभाषित किया है। इसके अनुसार, यदि सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) के कर्मचारियों से पहले प्रोन्नति मिलती है तो दोनों श्रेणियों के कर्मियों के समान स्तर में आने पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता कायम रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कानून बनाकर इस प्रावधान को खत्म कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे उचित ठहराया था। राज्य के कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने राज्य कानून के इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 85वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण का तौर तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। इस तरह का फैसला लेने से पहले उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव, पिछड़ापन और निपुणता के मापदंडों का पालन जरूरी है। कर्नाटक सरकार के कानून में इसको ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया







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Friday, December 4, 2015

Breaking News : आरक्षण ने किया तबाह, लोग पिछड़ा कहलाने की करते हैं कामना गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को दी राहत, आरक्षण को बताया देश के लिए घातक !

Breaking News : आरक्षण ने किया तबाह, लोग पिछड़ा कहलाने की करते हैं कामना 
गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को दी राहत, आरक्षण को बताया देश के लिए घातक !

Reservation and Corruption is poisonous and threat to country's growth 


न्यायमूर्ति जे एस पारदीवाला  ने कहा -
यदि कोई मुझसे पूछे कि दो ऐसी चीजों के नाम बताओ जिन्होंने इस देश को तबाह किया है या देश को सही दिशा में तरक्की करने से रोका है तो यह है आरक्षण और भ्रष्टाचार।’



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हमारे ब्लॉग के अनुसार - आरक्षण पर समीक्षा जरूर होनी चाहिए । 

हमारे देश में तीन बातें प्रमुखता से हल की जानी चाहिए  - आरक्षण , भ्रस्टाचार और आबादी ( POPULATION, CORRUPTION AND RESERVATION )

देखा जाना चाहिए की कोन सी जातियां आगे बढ़ी और पर्याप्त लाभ ले पायी , क्या बाधाएं रही और कैसे उन्हें दूर किया जाए । 
आरक्षण में रिम्बर्समेंट सिस्टम के तहत सुविधाएं मुहैया कराया जाना एक अच्छा विकल्प है मतलब कोचिंग , बुक्स पर जो पैसा खर्च हो उसका भुगतान किया जा सके , और लोग इसका वास्तविक लाभ ले पाएं , जिस से की वह देश की तरक्की में अपना सही योगदान दे सकें । 

कई उपजातियां हैं , जिसमे से कुछ तेजी से आगे बढ़ी और कुछ पीछे रह गई , इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है । 

क्रीमी लेयर और जरूरतमंदो में फर्क भी महत्वपूर्ण है , आरक्षित वर्ग में ही जो एक बार आई ए एस / पी सी एस बन गया , उसके बच्चे स्कूल , कॉलेज और बाद में फिर नौकरियों में आरक्षण का अच्छा फायदा ले लेते हैं , जबकि इन्ही जातियों में गरीब लोग पीछे रह जाते हैं और फिर लगातार पीछे होते जाते हैं 

एक शिकायत सुनने में आती है की अगड़ी जाती के लोग सरकार में आज भी उच्च पदों पर विराजमान हैं और इंटरव्यू की दोगली नीति के चलते वे 
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को इंटरव्यू में कम मार्क्स देते हैं और इस से इन वर्गों के लोग सरकार में उच्च पदों पर पहुँचने से पीछे रह जाते हैं । 
इस बात में पूरा दम है की इंटरव्यू एक खोखली नीति है और भ्रस्टाचार देश में बहुत है , इंसान / जीव शुरू से दोगला रहा है और अपने फायदे के लिए 
सब कुछ करता आया है 
आज के तकनीतिकी युग में इस पद्दति में बदलाव करते हुए , इंटरव्यू की सी सी टी वी फुटेज जरूर बनाई जानी चाहिए और भी बदलाव किये जाने चाहिए । 
मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के आखिरी राउंड में हर प्रतियोगी से एक ही प्रश्न पुछा जाता है , और जो उसका सबसे उपयुक्त जवाब देता है , वही जीतता है । 

इंटरव्यू सिर्फ एक पर्सनेलिटी टेस्ट है और इसमें और आयाम जोड़ते हुए इसको व्यापक और पारदर्शी बनाया जाए तो काफी समस्याएं हल हो जाएंगी 

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न्यायमूर्ति जे एस पारदीवाला ने अपने आदेश में कहा, ‘बरसों की आजादी के बाद भी आरक्षण की मांग करना इस देश के किसी भी नागरिक के लिए बेहद शर्मनाक है । जब हमारा संविधान बनाया गया था , तो यह समझा गया था कि आरक्षण दस साल के लिए रहेगा लेकिन दुर्भाग्य से यह आजादी के 65 साल बाद भी जारी है।’ अदालत ने कहा, ‘आरक्षण केवल एक सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाकर लोगों के बीच वैमनस्य के बीज बो रहा है । किसी भी समाज में मैरिट के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। मैरिट एक सकारात्मक लक्ष्य के लिए होती है..जो उन्हें पुरस्कृत करने के लिए होती है जिन कार्यो को अच्छा माना जाता है।’
आदेश में कहा गया, ‘ हास्यास्पद स्थिति यह है कि भारत ही केवल एक ऐसा देश होगा जहां कुछ नागरिक पिछड़ा कहलाए जाने की कामना करते हैं।’ न्यायाधीश ने पटेल कोटा आंदोलन के नेताओं से आरक्षण के लिए हिंसा में शामिल होने के बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने को कहा।
इस बारे में दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हार्दिक और उनके पांच अन्य साथियों के खिलाफ लगाए गए तीन आरोपों..भारतीय दंड संहिता की धारा 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता भड़काना) और 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बोलना) हटाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि अक्तूबर में, शहर पुलिस की अपराध शाखा ने 22 साल के हार्दिक और उनके पांच अन्य साथियों के खिलाफ देशद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपों में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में हार्दिक, चिराग पटेल, दिनेश बंभानिया ओर केतन पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे अभी जेल में हैं।
हार्दिक के दो अन्य साथियों अमरीश पटेल और अल्पेश कथीरिया को उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत दे दिया था इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।
एक अन्य घटनाक्रम में , उच्च न्यायालय ने हार्दिक की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 15 और दिन के लिए बढ़ा दी। हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह की यह दूसरी शिकायत हैं। इससे पहले उन्हें इसी तरह के आरोप में सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया था











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