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Wednesday, October 26, 2016

40 करोड़ रुपए रिश्वत मामला: कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा स्पेशल CBI कोर्ट से बरी

40 करोड़ रुपए  रिश्वत मामला: कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा स्पेशल CBI कोर्ट से बरी

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CBI प्रधान मंत्री अधीन है और सी बी आई कोर्ट ने बरी किया , सोचने वाली बात है। ...

बेंगलुरु :
40 करोड़ रुपए की घूस से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा बरी हो गए हैं। विशेष सीबीआई अदालत ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य आरोपियों के पक्ष में बुधवार को फैसला दिया। फैसला आने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें न्याय मिल गया है।



आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में येदियुरप्पा, उनके दो बेटे, एक दामाद और एक स्टील कंपनी के कर्मचारी आरोपी थे। आरोप था कि 2010 में येदियुरप्पा के परिवार और फैमिली ट्रस्ट को चालीस करोड़ रुपए की घूस दी गई। आरोप था कि येदियुरप्पा के 2008 से 2011 के बीच सीएम रहते राज्य सरकार से फायदा उठाने के लिए ये घूस दी गई। 2012 में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने येदियुरप्पा और 12 अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।

येदियुरप्पा कर्नाटक की राजनीति में बड़ा नाम हैं। उनको मिली इस जमानत पर सत्ताधारी कांग्रेस की भी नजर होगी। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएगी की नहीं, राजनीतिक जानकार इसे लेकर कयासबाजी में जुट गए हैं।

और जानें: Yeddyurappa | minning case | BS Yeddyurappa | BJP in Karnataka | Bellary mining case
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बीएस येदियुरप्पा

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